पेशाब करने की घटना को लेकर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है
नई दिल्ली:
विमानन नियामक डीजीसीए ने पिछले महीने पेरिस-दिल्ली उड़ान में एक महिला की खाली सीट पर कथित तौर पर एक व्यक्ति द्वारा कंबल पर पेशाब करने की घटना की सूचना नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या डीजीसीए ने कहा कि टाटा द्वारा संचालित एयरलाइन ने 6 दिसंबर की घटना को अपनी आंतरिक समिति को भेजने में देरी की।
26 नवंबर को न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा कथित रूप से पेशाब करने के बाद, एयर इंडिया की उड़ान में एक यात्री की सीट पर पेशाब करने की यह दूसरी घटना थी।
मीडिया में आने से पहले एयर इंडिया ने विमानन नियामक को घटनाओं की सूचना नहीं दी थी।
डीजीसीए को 6 दिसंबर की घटना के बारे में तब बताया गया जब उसने एयर इंडिया से ब्योरा मांगा।
डीजीसीए ने एक बयान में कहा था, “एयर इंडिया ने तब तक घटना की रिपोर्ट नहीं की जब तक कि डीजीसीए ने उनसे 05.01.2023 को घटना की रिपोर्ट नहीं मांगी।”
बयान में कहा गया है कि एयरलाइन के जवाब ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसने “डीजीसीए के अनुसार अनियंत्रित यात्रियों से निपटने से संबंधित प्रावधानों” का पालन नहीं किया।